झारखंड में मनरेगा घोटाले की आरोपी आईएएस पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है. बेटी के इलाज के लिए एक महीने की अंतरिम जमानत मिली है. हालांकि, जमानत शर्तों के साथ दी गई है. जमानत के दौरान पूजा सिंघल झारखंड नहीं जाएंगी. गवाहों से सम्पर्क नहीं करेगी.
हालांकि, पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल को एक माह की अंतरिम जमानत दी थी, जिसके बाद उन्होंने 4 फरवरी को निचली अदालत में सरेंडर किया था और यहां से उन्हें वापस जेल भेज दिया गया था. पूजा सिंघल, खान और भूविज्ञान विभाग की सचिव और झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (जेएसएमडीसी) की प्रबंध निदेशक थीं. उन्होंने 2009 और 2010 के बीच राज्य के खूंटी जिले के उपायुक्त के रूप में कार्य भी किया था.
यह भी पढ़ें-
"उनके पास कीचड़ था, मेरे पास गुलाल... जिसके पास जो था, उछाल दिया..." : विपक्ष पर कटाक्ष करते बोले PM नरेंद्र मोदी
Turkey Earthquake: भूकंप के 72 घंटे के बाद फंसे लोगों के जिंदा रहने की उम्मीद कम, अब तक करीब 20000 मौतें
from NDTV India - Pramukh khabrein https://ift.tt/GBhkW1X
No comments:
Post a Comment